नई दिल्ली, 09 नवंबर । देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Ltd – MSIL) और सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड (Suzuki Motor Gujarat Pvt. Ltd) के विलय को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने अपनी मंजूरी दे दी है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग (Regulatory Filing) में जानकारी दी कि एनसीएलटी की दिल्ली स्थित दो सदस्यीय पीठ ने दोनों कंपनियों की संयुक्त याचिका को मंजूरी प्रदान की है। न्यायाधिकरण ने इस विलय योजना (Merger Plan) के लिए नियत तारीख 1 अप्रैल, 2026 तय की है।
एनसीएलटी पीठ के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर और सदस्य रवींद्र चतुर्वेदी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत दोनों कंपनियों की प्रस्तावित विलय योजना को स्वीकृति दी। पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सभी संबंधित प्राधिकारियों, याचिकाकर्ता कंपनियों के सदस्यों (Shareholders) और लेनदारों (Creditors) की स्वीकृति के बाद इस योजना को मंजूरी देने में कोई बाधा नहीं है।
कंपनी के अनुसार, न्यायाधिकरण ने माना कि यह योजना दोनों कंपनियों, उनके शेयरधारकों, लेनदारों, कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों के लिए लाभदायक है। साथ ही, आयकर विभाग (Income Tax Department) और आधिकारिक परिसमापक, अहमदाबाद ने इस योजना पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। इसके अतिरिक्त अन्य वैधानिक प्राधिकरण (Statutory Authorities) जैसे RBI, SEBI, BSE और NSE ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है।