हत्या के आरोपी दो भाईयों को आजीवन कारावास

murder

प्रतापगढ़। विशिष्ठ न्यायाधीश हुकमसिंहराजपुरोहित ने हत्या के आरोपी डौराना अरनोद निवासी नय्यूम व तोहिद खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

 प्रकरण अनुसार  16 दिसंबर 09  को डौराना निवासी कन्हैयालाल पिता रामचन्द रैदास ने मामला दर्ज कराया कि मेरा जुना कुआ के पास में ही डौराना सादुल खां पिता नेहरूला खां मुसलमान का खेत व कुआ स्थित है तथा सादुल खां से10-15 साल से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। 16 दिसंबर 09 को शाम को करीब 8 बजे लगभग वह उसका पिता रामचन्द्र के अलावा शंकरसिंह पिता मांगूसिहं राजपूत  तथा बड़ा भाई बद्रीलाल  जुना कुवा के सामने बने मकान के बाहर सामने धुणी लगाकर ताप रहे थे कि एक बाईक पर सवार होकर आए   सादुल के पुत्र तोईद व नय्यूम  ने एक पिस्तौल से फायर किए। फायर से उसके भाई बद्रीलाल की मौके पर ही मौत हो गई।   इस पर थाना अरनोद द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। 

प्रकरण को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 25 गवाह पेश कर 50 दस्तावेज प्रदर्शित कराये।दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात  न्यायालय ने अभियुक्त नय्यूम खां तथा तोहिद को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक गोपाल लाल टांक ने की।

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