कर्मचारियों को ईपीएÈ अंशदान में राहत संभव

नई दिल्ली, 21 जनवरी (एजेंसी)। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएÈ) के नियम बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मौजूदा पांच दशक पुराने ईपीएÈ कानून में संशोधन किया जाएगा।
प्रस्तावित संशोधन विधेयक में सरकार को कर्मियों के अनिवार्य पीएÈ अंशदान को कुछ मामलों में घटाने का अधिकार मिलेगा। केंद्र उनके इस अंशदान को मौजूदा 12 से घटाकर 10 प्रतिशत कर सकेगा। अभी कर्मियों को मूल वेतन का 12 Èीसद ईपीएÈ में देना पड़ता है।
कर्मचारी भविष्य निधि कानून में प्रस्तावित संशोधनों के तहत केंद्र कुछ विशेष मामलों में कर्मियों पर ईपीएÈ में अनिवार्य अंशदान को घटा या पूरी तरह माÈ कर सकेगा। इससे खासकर कम आय वाले कामगारों को राहत मिलेगी। वैसे, इस बारे में कोई Èैसला विशेष श्रेणी के उद्योगों की वित्तीय स्थिति या अन्य हालात के आधार पर किया जाएगा।
श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। सरकार इन संशोधनों के साथ विधेयक को पेश करने से पहले श्रम मंत्रालय के सुझावों पर कुछ और बदलाव भी करेगी। श्रम मंत्रालय ने इस बारे में ईपीएÈ विधेयक के मसौदे पर आम लोगों से 10 जनवरी तक विचार मांगे हैं। मंत्रालय को कई नियोक्ता व कर्मचारी संगठनों से ज्ञापन भी मिले हैं।

इन सभी संशोधनों को शामिल करने के बाद बिल को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। अभी नियोक्ता ईपीएÈ कटौती में अपनी ओर से भी 12 Èीसद योगदान करता है। उसका यह अंशदान पूर्ववत जारी रहेगा। मसौदा विधेयक में अनिवार्य पीएÈ कटौती के लिए न्यूनतम कर्मचारी संख्या को घटाकर 10 करने का भी प्रस्ताव है। Èिलहाल यह सीमा 20 या इससे ज्यादा कर्मचारियों की है। इस सीमा के घटने से ईपीएÈओ के साथ 50 लाख कर्मचारी और जुड़ जाएंगे।
इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बाद अंशदान को ईपीएÈओ के पास जमा कराने में चूक पर जुर्माना राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये करने का सुझाव दिया गया है। कानून के तहत अन्य तरह की चूक के मामले में यह जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

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